झारखंड कैबिनेट ने अनियमित आवासों को नियमित करने की नीति को मंजूरी दी है, जिसके तहत 10 मीटर तक के G+2 भवनों को शुल्क जमा कर नियमित किया जा सकेगा।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के विभिन्न शहरों में बने अनियमित आवासों को नियमित करने के लिए प्रस्ताव पर राज्य कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। इसके लिए दस हजार रुपये से 20 हजार रुपये तक शुल्क जमा करना होगा। राज्य में अनाधिकृत रूप से बनाए गए भवनों को रेगुलराइज करने के लिए राज्य सरकार ने नगर विकास विभाग की नियमावली को स्वीकृति प्रदान की है।
यह मूल रूप से पूर्व में 2019 में बनी नियमावली का संशोधित प्रारूप है। नई नियमावली के तहत अब 10 मीटर ऊंचाई तक की जी प्लस टू भवनाें को रेगुलराइज किया जा सकेगा।
300 वर्ग मीटर तक के आवासीय भवनों के लिए दस हजार रुपये का शुल्क जमा करना होगा, जबकि व्यावसायिक भवनों के लिए 20 हजार रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में कुल 53 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

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